पारदर्शिता गुड गवर्नेंस की सबसे अहम शर्त होती है, यही बदलाव अब देश की शासन व्यवस्था पर हो रहा है: प्रधानमंत्री मोदी
सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिम गवर्नेंस है : प्रधानमंत्री मोदी
कोरोना के दौरान भारत ने जो समाधान दिए, वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं : प्रधानमंत्री मोदी
130 करोड़ से अधिक भारतवासियों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं: प्रधानमंत्री मोदी
नये भारत से जुड़ीं अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही देश के प्राइवेट सेक्टर से भी हैं : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम (एनटीएलएफ) को संबोधित किया।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने कोरोना अवधि के दौरान आईटी उद्योग की उनके लचीलेपन के लिए सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा,"जब कठिन परिस्थितियां थीं, तो आपके कोड ने चीजों को अच्‍छी तरह चलाया"। उन्होंने उत्‍पादन कम होने की आशंकाओं के बीच क्षेत्र में 2 प्रतिशत वृद्धि और राजस्व में 4 अतिरिक्‍त बिलियन डॉलर वृद्धि की चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत प्रगति के लिए उत्सुक है और सरकार इस भावना को समझती है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए भारत से संबंधित उम्मीदें निजी क्षेत्र से भी हैं क्योंकि वे सरकार से हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात से अवगत है कि प्रतिबंध भविष्य के नेतृत्व के विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं। सरकार टेक उद्योग को अनावश्यक नियमों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में उठाए गए कदमों जैसे राष्ट्रीय संचार नीति, भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद केन्‍द्र और अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) बनाने की नीति जानकारी दी जिसके लिए दिशानिर्देश कोरोना अवधि के दौरान जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि उत्‍तम दर्जे के 12 सेवा क्षेत्रों में सूचना सेवाओं का समावेश फल देने लगा है। नक्शों और भू-स्थानिक आंकड़ों के हाल के उदारीकरण से टेक स्टार्ट अप इकोसिस्टम और आत्‍मनिर्भर भारत के व्यापक मिशन को बल मिलेगा। ।

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि युवा उद्यमियों को नए अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को स्टार्ट अप और नवोन्‍मेष पर पूरा भरोसा है। स्व-प्रमाणन, शासन में आईटी समाधानों का उपयोग, डिजिटल भारत के माध्यम से डेटा के जनतंत्रीकरण जैसे कदमों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

शासन में पारदर्शिता की केन्‍द्रीय भूमिका की बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकार में लोगों के बढ़ते विश्वास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा उचित निगरानी के लिए फाइलों से डैशबोर्ड पर शासन लाया गया है। उन्होंने जीईएमपोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद में प्रक्रिया और पारदर्शिता में सुधार का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचा उत्पादों, गरीबों के घरों और इस तरह की परियोजनाओं के जियो टैगिंग का उदाहरण दिया ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से कर से संबंधित मामलों में पारदर्शिता में सुधार के लिए गाँव के परिवारों की मैपिंग में ड्रोन के उपयोग और ह्यूमन इंटरफेस में कमी की बात कही। प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप संस्थापकों से आह्वान किया कि वे खुद को सिर्फ मूल्‍यांकन और पीछा छुड़ाने के पूर्व नियोजित तरीकों तक सीमित न रखें। , प्रधानमंत्री ने कहा, “सोचें कि आप ऐसी संस्थाएँ कैसे बना सकते हैं जो इस सदी से अधिक ठहरेंगी। सोचें कि आप विश्व स्तर के उत्पाद कैसे बना सकते हैं जो उत्कृष्टता में वैश्विक मानदंड स्‍थापित कर सकें”। प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी लोगों से अपने समाधान में मेक फॉर इंडिया की छाप पर जोर देने के लिए भी कहा। उन्होंने आह्वान किया कि वे गति और भारतीय तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नए मापदंडों को स्थापित करें। उन्होंने उत्कृष्टता और संस्थान निर्माण की संस्कृति पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 2047 में आजादी के 100 वर्षपूरे होने पर विश्व स्तरीय उत्पादों और अग्रणी लोग देने के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने लक्ष्यों को तय करें, देश आपके साथ है, ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 21 वीं सदी की चुनौतियों के लिए अग्रसक्रिय तकनीकी समाधान देना तकनीक उद्योग की जिम्मेदारी है। उन्होंने उनसे कृषि के क्षेत्र में पानी और भूमि को उपजाऊ बनाने की विधि, स्वास्थ्य और तंदुरूस्‍ती, टेली मेडिसिन और शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में समाधान के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अटल टिंकरिंग लैब और अटल इन्क्यूबेशन सेंटर जैसे कदम कौशल और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्‍हें उद्योग के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने सीएसआर गतिविधियों के परिणामों पर ध्यान देने का भी आह्वान किया और पिछड़े क्षेत्रों और डिजिटल शिक्षा कार्यों पर ध्यान केन्‍द्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने उन अवसरों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जो उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के लिए टियर -2 और टियर -3 शहरों में उभर रहे हैं।

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कैबिनेट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी
May 05, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।

बिंदुवार विवरण:

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है।

प्रमुख प्रभाव:

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

व्यय:

न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 2 में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 10 निर्धारित की गई थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। हालांकि, मंत्रिमंडल द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को 1979 के अंत तक 15 न्यायाधीशों तक सीमित था, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर इस सीमा को हटाया दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को मूल अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन करके अंतिम बार 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया था।