भारत सेमीकंडक्टर मिशन: कंपाउंड सेमीकंडक्टर आधारित मिनी/माइक्रो एलईडी डिस्प्ले विनिर्माण में भारत के आगे बढ़ने से रफ्तार और तेज हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत दो और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें जीएएन (गैलियम नाइट्राइड) तकनीक पर आधारित देश की पहली व्यावसायिक मिनी/माइक्रो- एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल हैं।

मंज़ूर किए गए दो प्रस्तावों से गुजरात में लगभग 3,936 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएंगी और इनसे कुशल पेशेवारों के लिए कुल 2,230 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दो अनुमोदित प्रस्तावों के विवरण निम्नलिखित हैं:

I. क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड (सीएमएल) मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए धोलेरा, गुजरात में कंपाउंड सेमीकंडक्टर निर्माण और एटीएमपी के लिए एक एकीकृत सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। एकीकृत सुविधा केंद्र जीएएन फाउंड्री सेवाएँ भी प्रदान करेगा, जिसमें 6” वेफर्स पर एपिटेक्सी शामिल है। मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले पैनलों की प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता 72,000 वर्ग मीटर है, और मिनी-माइक्रो-एलईडी जीएएन एपिटेक्सी वेफर्स के लिए 24,000 आरजीबी वेफर्स सेट हैं। प्रस्तावित उत्पादों का उपयोग टीवी और साइनेज/कमर्शियल डिस्प्ले के लिए बड़े डिस्प्ले में, टैबलेट्स, स्मार्टफोन और कार डिस्प्ले के लिए मध्यम आकार के डिस्प्ले में और एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) ग्लास और स्मार्ट वॉच के लिए माइक्रो-डिस्प्ले में किया जाएगा।

II.सूचि सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) गुजरात के सूरत में एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा स्थापित करेगी जो अलग-अलग सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगी। सूचि सेमिकॉन की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1033.20 मिलियन चिप्स है। लक्षित अनुप्रयोगों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग आईसी, और औद्योगिक प्रणालियाँ शामिल हैं, जो वाहन, औद्योगिक स्वचालन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अंतिम बाजारों को सेवा प्रदान करेंगी।

इन दोनों अनुमोदनों के साथ, देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 12 तक पहुँच जाएगी, जिनका कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये है।

ये देश में उभरती विश्व स्तरीय चिप डिजाइन क्षमताओं में पूरक भूमिका निभाएंगी, जिन्हें सरकार द्वारा 315 शैक्षणिक संस्थानों और 104 स्टार्ट-अप्स को प्रदान किए गए डिज़ाइन अवसंरचना समर्थन से गति मिली है।

भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में गति और बढ़ रही है, क्योंकि दस अनुमोदित परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दो परियोजनाओं ने पहले ही भारत से व्यावसायिक शिपमेंट शुरू कर दी है और दो अन्य परियोजनाओं से जल्द ही व्यावसायिक शिपमेंट शुरू करने की उम्मीद है।

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कैबिनेट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी
May 05, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।

बिंदुवार विवरण:

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि अर्थात् 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का प्रावधान है।

प्रमुख प्रभाव:

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

व्यय:

न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 2 में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 10 निर्धारित की गई थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1960 द्वारा बढ़ाकर 13 कर दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। हालांकि, मंत्रिमंडल द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को 1979 के अंत तक 15 न्यायाधीशों तक सीमित था, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर इस सीमा को हटाया दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को मूल अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधन करके अंतिम बार 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया था।