प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति - 2024) के लिए 10,037 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 8 वर्षों के प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 10 साल की अवधि के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव को अधिसूचना जारी होने की तिथि से मंजूरी दे दी है।

नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का महत्वपूर्ण विस्तार करने के लिए निवेशकों को योजना के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

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क्र.सं.

जहां जीएसटी लागू है

जहां जीएसटी लागू नहीं है

1

पूंजी निवेश प्रोत्साहन (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए):

 

जोन ए: 5 करोड़ रुपये की सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी / भवन और टिकाऊ भौतिक संपत्तियों के निर्माण में निवेश के पात्र मूल्य का 30 प्रतिशत।

 

जोन बी: 7.5 करोड़ रुपये की सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी / भवन और टिकाऊ भौतिक संपत्तियों के निर्माण में निवेश के पात्र मूल्य का 50 प्रतिशत।

पूंजी निवेश प्रोत्साहन (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए):

 

 

जोन ए: 10 करोड़ रुपये की सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी / भवन और टिकाऊ भौतिक संपत्तियों के निर्माण में निवेश के पात्र मूल्य का 30 प्रतिशत।

 

जोन बी: 10 करोड़ रुपये की सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी/भवन निर्माण और टिकाऊ भौतिक संपत्तियों में निवेश के पात्र मूल्य का 50 प्रतिशत।

2

केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए):

 

जोन ए: 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज छूट की पेशकश की गई

जोन बी: 7 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज छूट की पेशकश की गई

केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान (नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए):

 

जोन ए: 7 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज छूट की पेशकश की गई

जोन बी: 5प्रतिशत ब्याज छूट की पेशकश की गई

3

विनिर्माण और सेवाओं से जुड़ा प्रोत्साहन (एमएसएलआई) - केवल नई इकाइयों के लिए - जीएसटी के शुद्ध भुगतान से जुड़ा हुआ है, यानी, जीएसटी ने ऊपरी सीमा के साथ कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान किया है।

 

जोन ए: पी एंड एम में निवेश के योग्य मूल्य का 75 प्रतिशत

जोन बी: पी एंड एम में निवेश के योग्य मूल्य का 100प्रतिशत

शून्य

योजना के सभी घटकों से एक इकाई को पात्र लाभ: 250 करोड़ रु.

 

सम्मिलित व्यय:

प्रस्तावित योजना का वित्तीय परिव्यय अधिसूचना की तारीख से 10 वर्षों की योजना अवधि के लिए 10,037 करोड़ रुपये है। (प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष)। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। योजना को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है। भाग - ए पात्र इकाइयों (9737 करोड़ रुपये) को प्रोत्साहन प्रदान करता है, और भाग - बी योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए है। (300 करोड़ रु.)।

लक्ष्य:

प्रस्तावित योजना में लगभग 2180 आवेदनों की परिकल्पना की गई है, और अनुमान है कि योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है।

 

योजना की मुख्य विशेषताएं:

i.     योजना अवधि: यह योजना अधिसूचना की तारीख से 8 साल की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31.03.2034 तक प्रभावी रहेगी।.

ii.    पंजीकरण के लिए आवेदन अवधि: औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की तारीख से 31.03.2026 तक पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी

iii.  पंजीकरण की मंजूरी: पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों का निपटान 31.03.2027 तक करना होगा

iv.  उत्पादन या संचालन की शुरूआत: सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की मंजूरी से 4 साल के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।.

v.    जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: जोन ए (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन बी (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)

vi.  निधियों का निर्धारण: भाग ए के परिव्यय का 60 प्रतिशत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और 40 प्रतिशत फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (फीफो) आधार पर निर्धारित किया गया है।.

vii. सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई उद्योग मानदंडों के अनुसार परिभाषित) के लिए, पी एंड एम गणना में भवन निर्माण और पूंजी निवेश प्रोत्साहन के लिए पी एंड एम लागत शामिल होगी।.

viii. सभी नई औद्योगिक इकाइयां और विस्तारित इकाइयां संबंधित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।.

कार्यान्वयन संबंधी रणनीति:

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) राज्यों के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाएगी।.

   I.     सचिव, डीपीआईआईटी (एसआईआईटी) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, अपने समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर योजना की किसी भी व्याख्या पर निर्णय लेगी और निष्पादन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।.

    II.       राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन, जांच और संतुलन की निगरानी करेगी।

  III.        राज्य के वरिष्ठ सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता वाली सचिव स्तरीय समिति, पंजीकरण और प्रोत्साहन दावों की सिफारिश सहित योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी।

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में नई औद्योगिक विकास योजना, उन्नति (उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना), 2024 तैयार की है। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधि का निर्माण करेगा।

नए निवेश को आकर्षित करके और मौजूदा निवेशों को पोषित करके रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर जोर देने के साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नए सिरे से जोर देने की जरूरत है। हालांकि, एनईआर के औद्योगिक विकास और प्राचीन वातावरण के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए, कुछ उद्योगों को सकारात्मक सूची में रखा गया है जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी चार्जिंग स्टेशन आदि और कुछ क्षेत्रों के लिए एक नकारात्मक सूची है, जो पर्यावरण में बाधा डाल सकते हैं जैसे कि सीमेंट, प्लास्टिक आदि

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