नि:शुल्क कानूनी सेवा के लिए आय सीमा अब एक लाख
मुख्यमंत्री का प्रशंसनीय निर्णय : गरीब लाभार्थियों के लिए आय सीमा दोगुनी की
गांधीनगर, शुक्रवार: मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के लिए नि:शुल्क कानूनी सेवा सहायता प्राप्त करने के फलक को विस्तार देने के उम्दा आशय के साथ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की कानूनी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक गरीब परिवार की आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रशंसनीय निर्णय किया है।उल्लेखनीय है कि गुजरात में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए गरीब लाभार्थी की आय सीमा 50,000 रुपये निर्धारित थी। इस आय सीमा में दोगुना इजाफा करते हुए इसे एक लाख रुपये कर दिया गया है, जो गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सेवा हासिल करने में उपकारक सिद्घ होगी।


